BIGNEWS:- कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती हैं 300 और बदल सकते हैं पीएफ के नियम, मोदी सरकार आज करेगी फैसला
श्रम मंत्रालय, उद्योग के प्रतिनिधि और श्रमिक संघ से जुड़े लोग एक बार फिर
- नए श्रम कानूनों पर चर्चा करने के लिए आमने–सामने बैठेंगे।
- हिंदुस्तान को मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को हितधारकों के बीच बैठक में
- अंतिम दौर की वार्ता संभवत: होगी। पीएफ और छुट्टी की सीमा पर निर्णय किया जाएगा
- 1 अप्रैल, 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (पीएफ) और काम के
- घंटों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
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नए कानून से अधिकतम काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ जाएंगे। नए कानून के अनुसार, 15-30 मिनटसेअधिककिएगएकार्यकोओवरटाइमगिनाजाएगा। श्रम मंत्रालय, उद्योग के प्रतिनिधि और श्रमिक संघ से जुड़े लोग एक बार फिर नए श्रम कानूनों पर चर्चा करने के लिए आमने–सामने बैठेंगे। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को हितधारकों के बीच बैठक में अंतिम दौर की वार्ता संभवत: होगी।
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पीएफ और छुट्टी की सीमा पर निर्णय किया जाएगा
- जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पीएफ की सीमा बढ़ाने और लेबर यूनियनों द्वारा
- अर्जित अवकाश की मांग पर भी निर्णय लिया जाना है।
- भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी
- ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर मासिक वेतन रु
- इसी समय, संघ से जुड़े लोग अर्जित अवकाश की सीमा चाहते हैं
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240 से 300 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और ऑडियो–विज़ुअल श्रमिकों के साथ–साथ सिनेमा से संबंधित श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की मांग की गई है।

1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू होना है
- श्रम सुधारों से संबंधित नया कानून सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- अब केंद्र सरकार उन्हें इस साल अप्रैल से पहले यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू करने की
- कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
- सभी हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई।
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जिसका कई श्रमिक संघों द्वारा बहिष्कार भी किया गया है। यही कारण है कि 20 जनवरी को होने वाली बैठक आमने–सामने की बैठक हो सकती है। मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार, इन कानूनों पर अंतिम दौर में चर्चा की जाएगी। सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
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