कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती हैं 300, पीएफ में होगा बदलाव- मोदी सरकार जल्द लेगी फैसला
नए श्रम कानूनों पर एक बार फिर श्रम मंत्रालय
- उद्योग के प्रतिनिधियों और श्रमिक संघ से जुड़े लोगों के बीच चर्चा की जा रही है।
- नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे, वार्षिक छुट्टियां, पेंशन, पीएफ
- होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को नियमों में बदला जाना है।
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यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने बाकी हैं। हिंदुस्तान को मिली जानकारी के अनुसार, पीएफ की सीमा बढ़ाने और लेबर यूनियनों द्वारा अर्जित अवकाश की मांग पर भी फैसला लिया जाना है। संघ से जुड़े लोग चाहते हैं कि अर्जित अवकाश की
सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन की जाए। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और ऑडियो-विज़ुअल श्रमिकों के साथ-साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की मांग की गई है।
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ईपीएफ द्वारा नियमों में बदलाव किया जाएगा
- 1 अप्रैल से नया श्रम कानून लागू होना है
- श्रम सुधारों से संबंधित नया कानून सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- अब केंद्र सरकार उन्हें इस साल अप्रैल से पहले यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष में
- लागू करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
- सभी हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई,
जिसका कई श्रमिक संघों ने भी बहिष्कार किया है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक, कानूनों पर चर्चा का आखिरी दौर चल रहा है। सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके बाद जल्द ही नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
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