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Pan Card को Adhar से लिंक करने की अंतिम तिथि आज, फिर लिंकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपये

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Pan Card को (Adhar) से लिंक करने की अंतिम तिथि आज, फिर लिंकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपये

जब तक कि सरकार द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। पिछले साल? (Govrment) सरकार ने पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था? पैन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को पूर्व में कई बार बढ़ाया जा चुका है? क्या पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख फिर से बढ़ाई जाएगी?

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इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार नियत तारीख को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करती है? सरस्वती कस्तूरीरंगन, भागीदार, डेलॉयट इंडिया का कहना है? यदि आपने अभी भी अपने पैन को(Adhar) आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब ऐसा करने का अंतिम मौका है? और अपने पैन(PAN)को ऑपरेटिव रखें।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का मतलब है कि अगर आप पैन कार्ड रखते हैं

और आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं या यदि आपके पास पहले से आधार नंबर है? तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा। यदि आप पैन आधार लिंकिंग करने में विफल रहते हैं? तो आपका पैन 31 मार्च, 2021 के बाद ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।

Note :-  567678 या 56161 पर एसएमएस से भी जोड़ा जा सकता है। एसएमएस का प्रारूप है: UIDPAN <SPACE> <12 डिजिट आधार नंबर> <SPACE> <10 डिजिट पैन> उदाहरण के लिए: UIDPAN 100023456789 XXYZ0123X।

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एक कर्मचारी के रूप में, आपके लिए यह सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपका पैन-आधार लिंक पूरा हो गया है। “एक नियोक्ता के दृष्टिकोण से, यदि किसी कर्मचारी का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके अनुसार 20% की उच्च दर पर कर करों या वित्तीय वर्ष के लिए औसत अनुमानित कर की दर को रोकना पड़ सकता है। इसके अलावा, नियोक्ता के पास कर्मचारियों के पैन के चालू होने के बाद से त्रैमासिक कर को वापस लेने में चुनौती हो सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी पैन को आधार के साथ विधिवत रूप से जोड़ा जाए, ”कस्तूरीरंगन कहते हैं।

 

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आयकर विभाग द्वारा कुछ निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन हैं जहां पैन अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना आवश्यक है।

ऐसे मामलों में, लेनदेन तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार को एक साथ जोड़ा जाए। और इनमें म्युचुअल फंड में आपका निवेश शामिल है या क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। “जहां (PAN) पैन आधार के साथ लिंक नहीं है, तो पैन ऑपरेट होना बंद हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, यह देखने की जरूरत है कि क्या सरकार यह जनादेश देगी कि जो एजेंसियां ​​पैन को स्वीकार कर रही हैं, उन्हें निर्दिष्ट लेनदेन में प्रवेश करने से पहले उसी की वैधता को सत्यापित करने की आवश्यकता है जहां पैन को उद्धृत करने की आवश्यकता है। इस तरह के निर्दिष्ट लेनदेन में इकाइयों की खरीद के लिए म्यूचुअल फंड का भुगतान, डिबेंचर या बॉन्ड प्राप्त करने के लिए कंपनी को भुगतान, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन आदि शामिल हैं, “कस्तूरीरंगन को सूचित करता है।

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आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं।

कोई लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकता है या कोई लॉग इन किए बिना भी आधार और पैन को लिंक कर सकता है। आयकर विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए, आधार और पैन को जोड़ना अनिवार्य है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है।

पैन और आधार को आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से

पैन-आधार को लिंक करते समय, लिंक करने में किसी भी देरी से बचने के लिए, अपना नाम, जन्म तिथि और लिंग दोनों पैन और आधार के साथ समान हैं।

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