Rajasthan अगर आप कोरोना युग में शादी करने जा रहे हैं, तो पहले इन नए नियमों को जान लें, उल्लंघन भारी पड़ेगा।
कोरोना (COVID-19) की दूसरी लहर के बीच विवाह का मौसम आ गया है। शादियों में भीड़ के कारण बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। विवाह समारोहों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन करके नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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— Narendra Modi (@narendramodi) April 20, 2021
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गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, शादी समारोह के बारे में पूर्व सूचना एसडीएम को ईमेल द्वारा देना अनिवार्य होगा।
ऐसा न करने वालों पर सरकार ने 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। Rajasthan इसके अलावा, शादी समारोह के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
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ये सरकार के मापदंडों हैं कि शादी में 50 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
गया है। Rajasthan हालांकि, शादी में बैंड खिलाड़ियों को इससे अलग रखा गया है। इन 50 में उनकी गिनती नहीं की जाएगी। इससे पहले, 100 से अधिक मेहमानों को बुलाने के लिए 25000 रुपये की जुर्माना राशि तय की गई थी। लेकिन अब सरकार ने मेहमानों की संख्या घटाकर 50 कर दी है। अगर 50 से अधिक मेहमान हैं

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आयोजक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवानी होगी और इसे एसडीएम की मांग पर उपलब्ध कराना होगा। समारोह के प्रवेश और निकास पर हाथ धोने और स्वच्छता को अनिवार्य किया गया है। समारोह में सामाजिक दूरी, हाथ धोने और चेहरे का मास्क अनिवार्य किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको 5 हजार का जुर्माना देना होगा। तापमान को मापने के लिए कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

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