RAJASTHAN में कल से 24 मई तक कड़ा लॉकडाउन ट्रेन को छोड़ आवाजाही के सभी साधन बंद, आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बढ़ते कोविड मामलों को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता है।
संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है राजस्थान जो कि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31.05.2021 के पश्चात् आयोजित करने की सलाह दी जाती है
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कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में
ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित अनुमति नहीं होगी। के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नही होगी।

गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी-समारोह हेतु बंद रखा जायेगा।
शादी-समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड-बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवास बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा
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संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
GHALOT NE RAJASTHAN आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें। यह परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कोई भी Attendant नहीं जाये और आवश्यकता होने पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा केवल एक ही व्यक्ति

(Attendant) को अनुमत किया जाए। इस हेतु हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा Attendant को पास issue किया जाए एवं Attendant की सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाई जावे। जिससे COAS के माध्यम से Attendant के मूवमेन्ट की निगरानी की जा सके। Attendant को 15 दिन के लिए अपने परिवार से आइसोलेट होकर हॉम क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।
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समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे–बस, टेम्पों, ट्रैक्टर, JEEP इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे
BARAT के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण RAJASTHAN में इंटर डिस्ट्रिक्ट एवं एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या राजस्थान फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजें स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमतिहोगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
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जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/ संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई
जायेगी।
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