NewsDesk: 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को मिल सकती हैं 300 छुट्टियां, मोदी सरकार बदल सकती है नियम
श्रम संहिता नियम सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से 300 अर्जित अवकाश मिल सकता है। अगर मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम संहिता के नियमों को लागू करती है तो सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 300 छुट्टियां मिल सकती हैं। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियम लागू कर सकती है. अगर लेबर कोड के नियम लागू होते हैं तो कर्मचारियों की अर्न लीव लीव 240 से बढ़कर 300 हो सकती है.
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1 अक्टूबर से बढ़ सकती है छुट्टियां
सरकार 1 अप्रैल, 2021 से नए श्रम संहिता में नियमों को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी में कमी और कंपनियों को एचआर नीति में बदलाव के लिए अधिक समय देने के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती थी, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा, जिसके चलते इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। कर्मचारियों की छुट्टी 300 तक बढ़ाई जा सकती है।
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अब पाएं 240 छुट्टियां
दरअसल, पिछले दिनों श्रम मंत्रालय, श्रम संघ और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, वार्षिक अवकाश, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर श्रम संहिता के नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई थी. छुट्टियों को 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई थी। यदि श्रमिक संघ की मांगें मान ली जाती हैं तो एक अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को 300 अर्जित अवकाश मिल सकता है। सरकार से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ-साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की मांग की गई थी।
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श्रम संहिता नियम
अब श्रम मंत्रालय और मोदी सरकार 1 अक्टूबर तक श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 में तीन श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध, काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नियमों में संशोधन किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पारित किए गए थे।