Delhi दिल्ली हाईकोर्ट ने Whats App वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए अखबार के ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से Whats App व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से
समाचार पत्रों के E paper ई-पेपर के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भास्कर ग्रुप ने whats App व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए E paper ई-पेपर के अवैध सर्कुलेशन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने डीबी कॉर्प लिमिटेड (दैनिक भास्कर ग्रुप) के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया।
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उच्च न्यायालय ने whats App व्हाट्सएप को भास्कर के ई-पेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप
समूहों को ब्लॉक या बंद करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 2 मई 2022 को होगी। अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने वाले समूहों को नोटिस हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन whats App व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन को भी नोटिस जारी किया है, जो भास्कर ग्रुप के ई-पेपर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से सर्कुलेट कर रहे हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की पहचान उनके मोबाइल नंबरों से की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय दूरसंचार विभाग और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है.
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बिना मंजूरी के ई-पेपर प्रसारित करना अवैध
डीबी कॉर्प ने दैनिक भास्कर समूह के कॉपीराइट और पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले समूहों को ब्लॉक करने के लिए व्हाट्सएप whats App को कानूनी नोटिस भी भेजा था। गौरतलब है Delhi कि दैनिक भास्कर ग्रुप ई-पेपर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए अपनी आधिकारिक website वेबसाइट और मोबाइल एप पर देखने की सुविधा मुहैया कराता है। बिना पूर्व अनुमति के इन ई-पेपर को अन्य माध्यमों या प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करना अवैध है।
Note – इस खबर को दैनिक भास्कर की वेबसाइट से लिया गया है इसकी सारा क्रेडिट दैनिक भास्कर को दिया जाता है AR24x7 इसकी पुष्टि नहीं करता