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Train ट्रेन में सफर के दौरान समान हो गया है चोरी तो नहीं हो परेशान, रेलवे देगा मुआवजा!

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Train ट्रेन में सफर के दौरान समान हो गया है चोरी तो नहीं हो परेशान, रेलवे देगा मुआवजा!

अगर आप भी Train ट्रेन से सफर करते हैं

तो आपको भारतीय रेलवे का यह नियम जान लेना चाहिए। दरअसल, ट्रेन से यात्रा करने वाले 80 फीसदी यात्रियों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है.

आपको बता दें कि अगर Train ट्रेन में सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है

तो आपको इसका मुआवजा मिल सकता है। आप अपने चोरी के सामान के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो आप उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं। ऐसे कई नियम हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों के बारे में जानते हैं तो यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी।



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Supreme court के नियम के मुताबिक अगर Train में सफर के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है

तो आप RPF police station में जाकर Report दर्ज करा सकते हैं. साथ ही साथ आप एक Form भी भरें। इसमें लिखा है कि अगर आपका माल 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो आप उपभोक्ता Form में भी शिकायत करें और रेलवे माल की कीमत का आकलन कर मुआवजा देगा.



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वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते:

अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते। यदि आप यात्रा करते समय पकड़े जाते हैं, तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना होगा और फिर अगले स्टेशन से एक सामान्य कोच में यात्रा करनी होगी।



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देना होगा जुर्माना:

यात्रा के दौरान अगर आपके पास टिकट नहीं है तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इस सेक्शन के तहत आपके द्वारा तय की गई दूरी का रेलवे से तय साधारण किराया या उस स्टेशन से तय की गई दूरी का तय साधारण किराया जहां से ट्रेन छूटी है और 250 रुपये का जुर्माना भी लिया जा सकता है



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आपको होगी जेल:

इसके अलावा अगर कोई यात्री टिकट से छेड़छाड़ करते हुए यात्रा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे की धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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