राजस्थान सरकार बड़ा फैसला, शनिवार रविवार को सब बंद लेकिन जरूरी सेवाएं रहेंंगी चालू
राज्य भर में COVID-19 मामलों में उछाल के मद्देनजर, राजस्थान सरकार ने बुधवार को अप्रैल के अंत तक सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाया जाएगा।
कोविड-19 महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम लोगों को समझाइश कर और सख्ती करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जिसमें सभी संगठनों, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं, प्रतिष्ठित जनों और आम लोगों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। pic.twitter.com/DmjLDyoNt1
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 14, 2021
राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश
रात के कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और वाणिज्यिक परिसर बंद रहेंगे। बाजारों और वाणिज्यिक केंद्रों को शाम 5 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग शाम 6 बजे तक अपने घरों तक पहुंच सकें।
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2. सभी सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि, कारखाने, आईटी कंपनियां और केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी

सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी रात के कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे, लेकिन स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति होगी।
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4. विवाह समारोहों में केवल 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 व्यक्तियों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी।
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5. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे। हालांकि, रेस्तरां और क्लबों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।
रात्रि 8 बजे तक रेस्त्रां से सेवाएं लेना बंद कर दिया जाएगा।
7. यात्री बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन मोड में 50 प्रतिशत सीटों पर बैठ सकेंगे। बसों में खड़े होना प्रतिबंधित होगा। निजी वाहन क्षमता से अधिक सीट नहीं ले सकेंगे।

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सरकार के आदेशों के मुताबिक, कोविद -19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाली दुकानें सील कर दी जाएंगी।
राजस्थान ने बुधवार को 6,200 ताजा COVID -19 मामलों की सबसे तेज एकल-दिवसीय स्पाइक दर्ज की और 29 घातक घटनाएं हुईं, जिससे राज्य का संक्रमण 3,81,292 हो गया और मृत्यु का आंकड़ा 3,008 हो गया। जयपुर में ताजा मामलों की संख्या 1,325 है।
राजस्थान में सक्रिय मामलों की संख्या 44,905 है।
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